(शंकर राय) खुला खाद्य तेल बेचने पर प्रतिबंध के बावजूद भी भैंसदेही शहर में धड़ने से इसकी विक्री की जा रही है। जिसकी शिकायत किसान दिनेश पानकर ने बैतूल कलेक्टर नरेंद्र रघुवंशी से मिलकर की है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को अवगत कराते हुए बताएं कि। किराना दुकानों मैं दुकानदार पैकेट का तेल बेचने का दिखावा तो व्यापारी जरूर करते हैं। लेकिन अंदर से चोरी- छिपे खुला तेल भी बेच रहे है। इसके लिए उनहोंने खासा व्यवस्था भी की है। जिसे शहर की ज्यादातर थोक किराना दुकानों पर खुला तेल विकता हु देखा सकता है। लेकिन फूड विभाग का अमला कभी भी खुले तेल की बिक्री को रोकने की जहमत नही उठाता है। खुले तेल पर प्रतिबंध लगाने के पीछे की मंशा मिलवाट को रोकना है क्योंकि खुले तेल में आसानी से मिलावट की जा सकती है। सूत्र बताते है की शहर में खुला तेल बैतूल और बुरहानपुर से सप्ताह में दो दिन टनों से लाया जाता है। ओर जिस वाहन की भी जांच नहीं होती अब क्यों नही होती यह तो विभाग ही जाने जबकि बैतूल ओर बरहानपुर में बिना किसी जाँच पड़ताल के बिना खुला तेल लेकर वाहन पहुंच रहा है तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।
भैंसदेही मैं किराना व्यापारियों द्वारा खुले में खाद्य तेल बेचने को लेकर शिकायतकर्ता दिनेश पानकर ने कलेक्टर से मुलाकात कर लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की जाने की मांग। और खाद्य विभाग के अधिकारी मीना कुमारे पर भी गंभीर आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। शहर में खुले आम किराना व्यापारियों के द्वारा खाद्य तेल बेचा जा रहा है जिसको लेकर विभाग को कई बार शिकायत भी की गई लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाकर चले जाते हैं। और अपने आने की सूचना पहले ही व्यापारियों को दे देते हैं जिससे व्यापारी जो खुले में खाद्य तेल बेच रहा है उसे छुपा कर रख दिया जाए। और जब अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे तो उन्हें खुले में बिकने वाला तेल ना दिखाई दे। इस तरह के आरोप शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को दिए एक लिखित आवेदन में की है। वही कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश करते हुए कार्रवाई की जाने का आदेश भी दिया है।
शिकायतकर्ता दिनेश पानकर ने यहां भी कहा खाद्य विभाग की अधिकारी को जब शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा पहले ही व्यापारियों को सूचित कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी शिकायत तो पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है कलेक्टर ने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को जांच किए जाने के आदेश भी दिए हैं। नगर के स्थानीय व्यापारी रीपैकिंग का लाइसेंस लेकर खुला तेल बेच रहे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कलेक्टर के आदेश के बाद किस प्रकार की कार्रवाई खुला तेल बेचने वाले व्यापारियों पर होती है।
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