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सहारा अभिकर्ता पर कलेक्शन राशि का गबन करने का आरोप निवेशकों ने समस्याओं का समाधान करने की मांग।

(भैंसदेही शंकर राय) सहारा निवेशकों द्वारा जमा की गई अपनी पूजी को वापस पाने के लिए गत दिवस नगर में मुहिम चलाई गई थी, जिसके चलते सहारा कपनी के अभिकर्ता अंकित राठौर पर निवेशकों की राशि गबन करने का आरोप भी निवासकों ने लगाया था और इसकी जांच के लिए ज्ञापन एसडीएम भैंसदेही और थाना प्रभारी को सौंपा गया था। जिसके बाद सहारा कंपनी के अधिकारियों ने निवेशकों के आरोपो को गलत बताते हुए इसके लिए जरूरी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।

बुधवार को भैंसदेही पहुचे शहर के जिले भर के अधिकारियों एवं क्षेत्र के अभिकर्ताओं ने अपनी सफाई पेश करते हुए एसडीएम, एसडीओपी एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि शाखा भैंसदेही में विगत 12 वर्षों से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर केंद्रीय रजिस्ट्रार के अंतर्गत डेली-मथली व फिक्स के खातों का कलेक्शन किया जाता रहा।
है और समय पूर्ण होने पर निखित ब्याज के साथ भुगतान भी होता रहा है, किंतु विगत वर्षों से केस सर्वोच्च न्यायालय में लबित होने तथा पच्चीस हजार करोड़ की धनराशि व परिसंपत्तिया भारत सरकार तथा न्यायालय में बंधक होने के कारण निवेशकों को समय पर भुगतान प्राप्तनहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए दिनांक 29 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंधक धनराशि में से कुछ पांच हजार करोड़ की धनराशि जारी करते हुए सेंट्रल रजिस्टार कॉरपोरेशन (सीआरसी) को उक्त धनराशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुपालन में सीआरसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया
है, जिस पर निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन कर भुगतान प्राप्त कर सकते। साथ ही सम्मानित निवेशकों द्वारा कार्यकर्ता अंकित राठौर के संबंध में शिकायत की गई है कि प्राप्त किए गए कलेक्शन राशि का गबन किया गया है।
इसके निराकरण के लिए शाखा भैंसदेही से जुड़े सम्मानित निवेशक शाखा कार्यालय में अपनी जमा धनराशि का सत्यापन कर सकते हैं तथा संबंधित कार्यकर्ता द्वारा खोले गए खातों की विभागीय जांच भी की जा रही है। ज्ञापन सौंपते समय सहारा इंडिया परिवार के अधिकारी गण वह जिले भर के अभिकर्तागण मौजूद रहे।

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