भैंसदेही (शंकर राय) भैंसदेही जनपद पंचायत के सदस्य इन्द्रकुमार राजा घोड़की को पद का दुरूपयोग करने के आरोप में न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल ने पद से पृथक कर दिया है। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा के तहत प्रकरण की सुनवाई के दौरान जिला पंचायत बैतूल द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष की पुष्टि होने के बाद अधिनियम की धारा 40 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्द्रकुमार घोड़की जनपद सदस्य, जनपद पंचायत भैंसदेही को जनपद सदस्य के पद से पृथक किया गया।
उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत भैंसदेही के सदस्य इन्द्रकुमार घोड़की द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत आमला में लगाई गई ट्यूबवेल की मोटर सहित अन्य सामग्री अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग की जा रही थी। जिससे ग्रामीणों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई। शिकायत को गंभीरता से लेकर जिला पंचायत सीईओ अक्षय जैन द्वारा विस्तृत जाँच कराई गई।
जांच में यह पाया गया कि जल जीवन मिशन की सामग्री मोटर, केबल, पाईप, स्टार्टर जनपद सदस्य इन्द्रकुमार घोड़की द्वारा अपने निजी आवास पर अधिपत्य में रखा जा रहा था। जनपद सदस्य द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर पंचायत पर दबाव डालकर उक्त सामग्री को अपने व्यक्तिगत कार्यों हेतू उपयोग किया जा रहा था। जिससे नल- जल योजना प्रभावित हो रही थी।
जिपं सीईओ के अभिमत पर हुई कार्यवाही से जनपद सदस्य इन्द्रकुमार राजा घोड़की का उक्त कृत्य शासकीय पद का दुरूपयोग की श्रेणी में आने के कारण बैतूल जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन द्वारा उक्त जनपद सदस्य के विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही का अभिमत अपर कलेक्टर (विहित प्राधिकारी) बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण में सुनवाई की गई। जिला पंचायत बैतूल द्वारा रखे गए पक्ष की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने अधिनियम की धारा 40 (1) में पदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्द्रकुमार घोड़की जनपद सदस्य, जनपद पंचायत भैंसदेही को जनपद सदस्य के पद से पृथक किया है।
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